- प्रदेश के 20 लाख अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता जो मीटर्ड में हुये थे शिफट उन्हें अविलम्ब 10 प्रतिशत छूट देने के लिये विद्युत नियामक आयोग ने एम डी यूपीपीसीएल को किया आदेशित और 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
- विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन प्रबन्ध निदेशक को भेजा निर्देश कहा यदि हुआ टैरिफ आदेश का अतिक्रमण तो आयेाग को विधिक कार्यवाही करने के लिये होना पडेगा बाध्य
लखनऊ,22 जुलाई 2019: प्रदेश के लगभग 20 लाख अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता जो मीटर्ड में शिफ्ट हुये थे जिन्हें अनमीटर्ड से मीटर्ड में शिफट होने पर 10 प्रतिशत छूट मिलने का प्राविधान विद्युत नियामक आयेाग द्वारा पारित टैरिफ आदेश में पिछले लगभग 5 वर्ष से विद्यमान है। इसके बावजूद भी ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ता जो लाखां की संख्या मे मीटर्ड में शिफट हुये बिजली कम्पनियांे ने उन ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं का करोडों अरबों छूट का पैसा हडप लिया जिसके विरोध में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने पूरे मामले की चेयरमैन नियामक आयोग से मिलकर 15 जुलाई को शिकायत की थी और यह मांग उठायी थी कि पावर कारपोरेशन के खिलाफ छूट का पैसा हडपने के लिये टैरिफ आदेशों के उलंघन की कार्यवाही शुरू की जायें।
जिस पर उप्र विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में बडा फैसला सुनाया है। आयेाग सचिव श्री संजय कुमार सिंह द्वारा आयोग के निर्देश पर पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक को यह निर्देश दिये गये हैं कि बिजली कम्पनियाॅं अविलम्ब टैरिफ आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा आयोग पूरे मामले पर गंभीर है यदि टैरिफ आदेश के प्राविधानों का अतिक्रमण होता है तो आयेाग को विधिक कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पडेगा। आयेाग ने आगे अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि पावर कारपोरेशन पूरे मामले पर 7 दिन में स्पष्ट आख्या आयोग को उपलब्ध कराये जिससे आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा जिस प्रकार से नियामक आयेाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण लगभग 20 लाख अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के संबंध में सख्त कार्यवाही के संकेत दिये गये हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि पावर कारपोरेशन के खिलाफ विधिक कार्यवाही होना तय है। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता परिषद भी इस बात पर पूरी तरह अडिग है कि प्रदेश के बिजली कम्पनियों ने टैरिफ आदेश का उलंघन किया है इसलिये प्रबन्धन के खिलाफ अविलम्ब विधिक कार्यवाही आयेाग को प्रारम्भ कर देना चाहिये।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा पूरे प्रदेश के ग्रामीण उपभेाक्ताओं में लम्बे समय से इस बात पर आक्रोश व्याप्त है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी द्वारा भी इस पूरे मामले पर उपभोक्ताओं का छूट का पैसा दिये जाने का निर्देश दिया गया था इसके बावजूद भी बिजली कम्पनियों ने उपभोक्ताओं का करोडों अरबों छूट का पैसा हडपने की कोशिश की।







2 Comments
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