नयी दिल्ली, एक जुलाई :भाषा: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोडने की वर्तमान आॅनलाइन और एसएमएस सुविधाओं के अलावा ऐसा करने के लिए करदाताओं को हाथ से फार्म भरकर जमा करने की सुविधा भी आज शुरू की।
आवेदक को पैन संख्या और आधार क्रमांक , दोनों में उल्लखित नामों के हिज्जे लिखने होंगे और इस बात की लिखित उद्घोषण करनी होगी कि आवेदन- प्रपत्र में उसने जो आधार क्रमांक दिया है, उसे किसी अन्य पैन कार्ड के साथ नहीं जोडा है।
उसे यह भी उद्घोषणा करनी होगी कि उसने फार्म में जिस पैन का उल्लेख किया है , उसके अलावा उसे कोई और पैन आवंटित नहीं किया गया है।
कर विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘ ‘यह प्रपत्र आधार को पैन डाटाबेस से कागज के माध्यम से जोडने की एक अन्य प्रक्रियाभर है। पैन को आधार से जोडना एक जुलाई से जररी हो गया है। इसके लिए एसएमएस और आॅनलाइन सुविधा पहले से है। ‘ ‘
पैन के आवेदन देने के लिए आधार का उल्लेख करना एक जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग अबतक 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड चुका है।
फिलहाल 25 करोड से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड लोगों को आवंटित किया जा चुका है।
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