- असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के होंगे पात्र
- पंजीकरण के लिए आधार, पैन व जनधन खाते का देना होगा नंबर
नई दिल्ली, 18 फरवरी 2019: अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) योजना शुरू हो चुकी है और देशभर में 3.13 लाख साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर इस योजना से जुड़ा जा सकता है। योजना अपनाने वाले कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विशेष निकाय सीएससी ई-गवन्रेंस सर्विसेज इंडिया लि. ने पीएमएसवाईएम योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के पात्र होंगे।
मीडिया ख़बरों के अनुसार योजना से जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के तहत नामांकन सभी सीएससी द्वारा किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगार अपने नजदीकी सीएससी जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और बचत बैंक खाते या जनधन खाते की पासबुक लेकर जाना होगा।
पहले महीने का अंशदान उन्हें नकद में देना होगा। सीएससी ई -गवन्रेंस सर्विसेज इंडिया ने पीएमएसवाईएम के लिए आवेदन फार्म तैयार किए है और वह इसका संचालन भी करेगी ताकि समूची पंजीकरण प्रक्रिया और आंकड़ा संग्रहण सुगम तरीके से हो सके। इसके अलावा वह योजना के तहत पंजीकरण कराने वालों को विशिष्ट आईडी नंबर भी जारी करेगी। सीएससी ई गवन्रेंस सर्विसेज इंडिया योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रम मंत्रालय की विशिष्ट भागीदार है। सीएससी दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं।







