सरकार ने एक जुलाई, 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए और नये पैन के आवेदन के लिए पैन और आधार की लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में आईटीआर फाइलिंग और पैन कार्ड आवेदन के लिए इनकम टैक्स एक्ट प्रावधान की वैधता को उचित ठहराया है
लखनऊ 8 नवंबर। देशभर में करीब 13.28 करोड़ पर्मानेंट एकाउंट नंबर (पैन) को आधार से जोड़ा जा चुका है। मसलन, कुल 39.5 फीसद पैन और आधार की लिंकिंग हो चुकी है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार है। सरकार ने आधार और पैन की लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर, 2017 अंतिम तारीख निर्धारित की है। यह पहले 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। देश में कुल 115 करोड़ लोगों के पास आधार और 33 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड हैं।
सरकार ने एक जुलाई, 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए और नये पैन के आवेदन के लिए पैन और आधार की लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में आईटीआर फाइलिंग और पैन कार्ड आवेदन के लिए इनकम टैक्स एक्ट प्रावधान की वैधता को उचित ठहराया है। हालांकि, संविधान पीठ की ओर से निजता के अधिकार पर फैसले तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जून में कहा था कि शीर्ष अदालत ने उन लोगों को केवल आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार या नामांकन पत्र नहीं है। ऐसे में कर अधिकारी इस तरह के लोगों का पैन रद्द नहीं करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) निवासी भारतीयों को आधार जारी करता है। वहीं आयकर विभाग पैन नंबर जारी करता है।







