लखनऊ । राज्यपाल राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद अध्यादेश 2017’ को अनुमति प्रदान कर दी है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अध्यादेश 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ, महाकुम्भ, माघ मेला एवं अमावस्या मेलों में बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को आवश्यक एवं समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद का गठन किया गया है। सम्बन्धित अध्यादेश प्रख्यापित होने से प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुम्भ तथा छह वर्ष में आयोजित वाले अर्धकुम्भ मेले का नाम बदलकर ‘‘महाकुम्भ’ एवं कुम्भ मेला हो जायेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आयुक्त इलाहाबाद मण्डल तथा उपाध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद परिक्षेत्र एवं जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित प्राधिकरण में बीस सदस्य होंगे। इससे पूर्व इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ एवं अर्धकुम्भ मेले का आयोजन संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम 1938 के द्वारा किया जाता रहा है।







