- हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक बताया
लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा माफ कर दी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा माफ करते हुए कहा कि इस मामले में विशेष अदालत का फैसला असंवैधानिक है। उन्हें विशेष अदालत ने संविधान को स्थगित कर इमरजेंसी लागू करने के मामले में 17 दिसंबर को मौत की सजा सुनाई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की मौत की सजा माफ करते हुए कहा- मुशर्रफ के खिलाफ स्पेशल ट्रिब्यूनल का फैसला अंवैधानिक है। उनके खिलाफ दर्ज केस और अभियोजन की दलीलें गैरकानूनी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलट दिया। मुशर्रफ के वकीलों ने विशेष अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद लाहौर हाईकोर्ट में अपील की थी।







